कोर्ट ने CBI से कहा, आरोपपत्र से कुछ दस्तावेज पी. चिदंबरम और कार्ति को मुहैया कराएं

INX Media केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने सीबीआई को यह निर्देश दिए

Published date india.com Published: February 18, 2020 4:20 PM IST
कोर्ट ने CBI से कहा, आरोपपत्र से कुछ दस्तावेज पी. चिदंबरम और कार्ति को मुहैया कराएं
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को आदेश दिया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले INX Media case में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज वह पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराए.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिए. अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर धन शोधन के मुकदमे की भी सुनवाई कर रही थी. चिदंबरम और उनके पुत्र अदालत में मौजूद थे.

सीबीआई ने 15 मई, 2017 को आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेश निवेश प्रोमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था जिसके अनुसार, चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए मिली इस मंजूरी के माध्यम से समूह ने विदेश से 305 करोड़ रुपए प्राप्त किए. बाद में ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया.

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