INX Media Case: पी. चिदंबरम को इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

अदालत से अनुमति लिए बिना पूर्व वित्‍तमंत्री चिदंबरम देश से बाहर नहीं जा पाएंगे

Published date india.com Published: December 4, 2019 11:13 AM IST
INX Media Case: पी. चिदंबरम को इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
(फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम को आज जमानत दे दी है. जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री को शीर्ष कोर्ट ने दिल्‍ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमानत दी है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि पी. चिदंबरम को सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और गवाहों को प्रभावित नहीं करना चाहिए. चिदंबरम बीते 105 दिन से जेल में बंद थे.

न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री को जमानत दी है. कांग्रेस नेता चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय से जमानत दिए जाने पर कहा, आखिरकार सच की जीत हुई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्‍हें इस मामले में प्रेस को इंटरव्‍यू या पब्लिक स्‍टेटमेंट नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबर को निर्देश दिया कि वह 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्‍ड के साथ इतनी ही राशि की दो श्‍योरिटी जमा की. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अदालत से अनुमति लिए बिना चिदंबरम देश से बाहर नहीं जाएंगे.

बता दें कि जस्टिस आर भानुमति, जस्टिए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने 28 नवंबर को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पी.चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के आदेश को निरस्त कर दिया है.

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– 105 दिन से जेल में बंद थे चिदंबरम
– आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामला
– सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था
-प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम को धनशोधन मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था
-15 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट नेे जमानत याचिका खारिज कर दी थी

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