नई दिल्ली: INX मीडिया मामले में पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी। बता दें कि चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका रद्द किए जाने के तीन दिन बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह याचिका दायर थी।
INX media matter: Judicial custody of P. Chidambaram extended till October 17 in CBI case by a Delhi court. pic.twitter.com/05NXwvz6Sn
— ANI (@ANI) October 3, 2019
जमानत याचिका में चिदंबरम के वकीलों ने कहा, “चिदंबरम 42 दिनों से कैद में हैं, जिसमें 15 दिनों की सीबीआई की अधिकतम कस्टडी रिमांड की अवधि शामिल है और इसलिए उनका निरंतर हिरासत में रहना सजा का रूप है क्योंकि उनकी हिरासत न तो ली जा सकती है और न ही जांच के उद्देश्य से आवश्यक है।”
आईएनएक्स मीडिया मामले में तीन दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आज (गुरुवार को) उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था।
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