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Jharkhand Lockdown Update: झारखंड में 13 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां
Jharkhand Complete Lockdown Update: झारखंड में लॉकडाउन को 13 मई तक के लिए बढ़ा (Jharkhand Lockdown Extension News) दिया गया है.
Jharkhand Complete Lockdown Update: देश में कोरोना का कहर जारी है. भारत में कोरोना हर दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कोरोना पर काबू पाने के लिए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू हैं. लेकिन बावजूद इनके हर दिन रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं. इन सबके बीच झारखंड में लॉकडाउन को 13 मई तक के लिए बढ़ा (Jharkhand Lockdown Extension News) दिया गया है.
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 6 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को बढ़ाकर 13 मई तक कर दिया है. इससे पहले झारखंड में कई सारी कड़ाई और बंदिशों के साथ पहले 22 से 29 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल से 6 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया था. सरकार ने हालांकि इसे लॉकडाउन की जगह ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ नाम दिया गया है, लेकिन इसकी पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही है. इस दौरान जरूरी सेवाओं के अलावा किसी भी अन्य गतिविधियों की इजाजत नहीं है..
उधर, झारखंड में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते संक्रमण और देश के विभिन्न हिस्सों से प्रदेश में बड़ी संख्या में लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को ‘रैपिड एंटीजन टेस्ट’ और एक सप्ताह के लिये क्वारेंटाइ जरूरी कर दिया है. झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रमिकों की वापसी हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा है. इसमें कहा गया है कि इसे देखते हुये हुए राज्य सरकार ने प्रदेश आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का कोरोना जांच करवाने का फैसला किया है.
झारखंड में लॉकडाउन के दौरान किन-किन चीजों की इजाजत
- लॉकडाउन के दौरान पूरे राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के निश्चित कार्यालयों के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे. कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा.
- एक सप्ताह के इस लॉकडाउन के दौरान कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी.
- सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कड़ाई से सभी नियमों का पालन करें और बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलें.
- उन्होंने कहा कि इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों को एकत्रित होने की छूट नहीं होगी. इसका मतलब राज्य में धारा 144 का अनुपालन कराया जायेगा.
- मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन लोगों के निश्चित संख्या में वहां जाने पर नियमों के तहत प्रतिबन्ध होगा.
- इसके अलावा आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी.
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