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Karnataka के इस शहर में लाउडस्‍पीकर पर लगाया गया बैन, बिना इजाजत के नहीं बज सकेंगे

कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में लाउडस्‍पीकर पर प्रतिबंध लगाने के बाद मंदिर, मस्जिदें और चर्चों को दस्तावेज जमा करने को कहा गया है

Published: March 26, 2022 3:45 PM IST

By Laxmi Narayan Tiwari

loudspeaker row in maharashtra
loudspeaker row in maharashtra

Karnataka: कर्नाटक (Karnataka) के चिक्कमगलुरु (Chikkamagaluru) में अब लाउडस्‍पीकर (loudspeakers ) नहीं बजाया जा सकेगा. न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने चिक्कमगलुरु महानगर पालिका के अध्‍यक्ष के हवाले से बताया है कि चिक्कमगलुरु नगर परिषद (City Municipal Council, Chikkamagaluru) को ध्वनि प्रदूषण (noise pollution) की शिकायतें मिलीं है. इसके बाद नगर परिषद ने धार्मिक स्‍थानों पर बजने वाले लाउडस्‍पीकर पर प्रतिबंध लगाया है. अब पुलिस की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं होगी. अगर बिना अनुमति किसी भी धार्मिक स्‍थल पर लाउडस्‍पीकर बजाया जाएगा तो उसे हटाना होगा

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चिक्कमगलुरु नगर परिषद अध्‍यक्ष वरसिद्धि वेणुगोपाल ने न्‍यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें मिलीं हैं, इसलिए नगर परिषद और पुलिस की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं होगी. यदि अनधिकृत है, तो इसे हटाना होगा.

नगर नगर परिषद ने कहा, यह सभी वार्डों में लागू होगा. हमने मंदिर, मस्जिदें और चर्चों को दस्तावेज जमा करने की सूचना दी है और. हम उनसे बात करेंगे. दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद इसे लागू किया जाएगा.

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