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विश्वास मत का समय तय करने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुमारस्वामी, कहा- राज्यपाल के 'प्रेम पत्र' ने किया निराश
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत के लिए राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा समयसीमा तय किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत के लिए राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा समयसीमा तय किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. कुमारस्वामी ने कहा कि सदन की कार्यवाही को लेकर राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश को कोई आदेश नहीं दे सकते. कुमारस्वामी ने विश्वास मत की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्यपाल द्वारा एक के बाद एक निर्धारित की गई समय सीमा पर सवाल उठाया. बता दें कि राज्यपाल ने कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को 6 बजे तक विश्वास मत हासिल करने का समय दिया था. इससे पहले ये समय आज दोपहर 1.30 बजे तक का था. इस बीच कुमारस्वामी ने विधानसभा में कहा कि मैं राज्यपाल का आदर करता हूं, लेकिन उनके दूसरे ‘लव लैटर’ ने मुझे निराश किया.
CM HD Kumaraswamy: I have respect for the Governor. But the second love letter from the Governor has hurt me. He only came to know about horse trading 10 days ago?(Shows photos of BS Yeddyurappa’s PA Santosh, reportedly boarding a plane with independent MLA H Nagesh) pic.twitter.com/VIcA4TUmeI
— ANI (@ANI) July 19, 2019
कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि राज्यपाल के निर्देश शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसले के पूरी तरह विपरीत हैं. अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि जब विश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही पहले से ही चल रही है तो राज्यपाल वजुभाई वाला इसपर कोई निर्देश नहीं दे सकते. उन्होंने कहा कि विश्वास प्रस्ताव पर बहस किस तरह से हो इसे लेकर राज्यपाल सदन को निर्देशित नहीं कर सकते.
Karnataka Chief Minister, H D Kumaraswamy has also moved the Supreme Court and challenged the
Governor’s letter which had asked him to complete the trust vote by 1.30 pm today pic.twitter.com/rvgOc3VQfM— ANI (@ANI) July 19, 2019
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने शीर्ष अदालत से 17 जुलाई के उस आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि 15 बागी विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाए. राज्यपाल ने पहले विश्वास प्रस्ताव पर प्रक्रिया शुक्रवार अपराह्न डेढ़ बजे तक पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने एक और संदेश भेजकर समयसीमा बढ़ाकर शाम छह बजे कर दी.
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