
Karnataka में COVID-19 प्रतिबंधों में मिली राहत, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, योग सेंटर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे
कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कोविड रोधी प्रतिबंधों में और ढील देने का फैसला किया जिसके बाद अब राज्य में सिनेमाघर, जिम, योग केंद्र और स्विमिंग पूल पूरी क्षमता से संचालित हो सकेंगे

Karnataka: कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कोविड रोधी प्रतिबंधों में और ढील देने का फैसला किया जिसके बाद अब राज्य में सिनेमा हॉल (Cinema halls), जिम (Gyms), योग केंद्र (Yoga centre) और स्विमिंग पूल(swimming pools) पूरी क्षमता से संचालित हो सकेंगे. जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, “जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और योग केंद्रों को COVID उपयुक्त व्यवहार और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के साथ 100% क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है,” कोविड नियमों के उचित पालन के साथ इन स्थानों पर आने वालों को कोविड की वैक्सीन का डबल डोज लिया जाना जरूरी है.
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सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स , थिएटर , रंगमंदिरों और ऑडिटोरियम के लिए जरूरी नियम
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स , थिएटर , रंगमंदिरों , ऑडिटोरियम को अपनी 100% बैठने की क्षमता के साथ COVID का सख्ती से पालन करने की अनुमति है, उचित व्यवहार और नीचे दी गई शर्तों का पालन करना जरूरी है:-
-सिनेमा हॉल में दर्शकों के बैठने की निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होगी.
-केवल वे लोग जिनके पास COVID 19 टीकाकरण की दो खुराक यानि पूरी पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा.
– सभी व्यक्ति स्पर्शोन्मुख होंगे.
– प्रवेश द्वार पर सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी और हैंड सैनिटाइजर लगाया
Karnataka govt eases COVID-19 restrictions in the state
“Gyms, Cinema halls, swimming pools & Yoga centres have been allowed to function with 100% capacity with strictly adhering to COVID appropriate behaviour and guidelines,” reads the order pic.twitter.com/dsfKLgBNmr — ANI (@ANI) February 4, 2022
जिम और योग केंद्रों के लिए जरूरी नियम
जिम और योग केंद्रों को शत-प्रतिशत क्षमता के साथ सख्ती से काम करने की अनुमति COVID 19 उचित व्यवहार का पालन करना और शर्तों का पालन करना नीचे के रूप में निर्धारित:-
– निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होगी.
– केवल वे लोग जिनके पास COVID 19 टीकाकरण की दो खुराक/ पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा.
– सभी व्यक्ति स्पर्शोन्मुख होंगे.
– प्रवेश द्वार पर सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी और हैंड सैनिटाइजर लगाया.
– जहां भी संभव हो, गतिविधि बाहर और खुले में, दूसरों की किसी शिकायत के बिना आयोजित की जाएगी.
– दो व्यक्तियों के बीच 2 मीटर (6 फीट) की भौतिक दूरी बनाए रखी जाएगी.
स्विमिंग पूल के संचालन के लिए जरूरी नियम
स्विमिंग पूल को अपनी क्षमता के 100% के साथ सख्ती से संचालित करने की अनुमति है, निम्नानुसार निर्धारित शर्तों का पालन करना:-
-निर्धारित क्षमता से अधिक नहीं होगी.
-केवल वे लोग जिनके पास COVID 19 टीकाकरण की दो खुराक/पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा.
– सभी व्यक्ति स्पर्शोन्मुख होंगे.
– प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर से सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी और हैंड सैनिटाइजर लगाया.
– 2 मीटर (6 फीट) की शारीरिक दूरी बनाए रखी जाएगी.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी सलाहकार समिति के प्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया. स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने कहा कि आज की बैठक में कुछ एहतियाती उपायों के पालन के निर्देश के साथ प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि कोविड संबंधी वर्तमान स्थिति और अस्पताल में भर्ती होने की दर के घटकर दो प्रतिशत होने पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है.
सुधाकर ने कहा, ”सिनेमाघरों और फिल्म उद्योग को कोविड-19 के कारण नुकसान का सामना करना पड़ा है, इसलिए उनके लिए अपनी गतिविधियों को जारी रखने के वास्ते अनुकूल माहौल बनाने और लोगों के लाभ के लिए यह निर्णय लिया गया है कि थिएटर कल से 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं. इसी तरह जिम, योग केंद्र और स्विमिंग पूल भी पूरी क्षमता से संचालित हो सकते हैं.
कुछ एहतियाती उपायों को दिशानिर्देशों के रूप में जारी किया जाएगा, जिनका पालन जरूरी होगा. सिनेमाघरों में जाने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और सिनेमा हॉल के अंदर खाद्य सामग्री की अनुमति नहीं होगी. (इनपुट: भाषा)
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