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Hijab Row: कर्नाटक HC ने कहा- भावनाओं और जुनून से नहीं कानून और संविधान से चलेगा देश; शिमोगा में धारा 144 लागू

कर्नाटक में हिजाब और भगवा शॉल पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अदालत ने कहा है कि भावनाओं और जुनून से नहीं कानून और संविधान से देश चलेगा.

Updated: February 8, 2022 3:21 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Nitesh Srivastava

Karnataka Hijab Ban-Karnataka High Court Hearing -LIVE UPDATES
Karnataka Hijab Ban-Karnataka High Court Hearing -Key Updates

Karnataka Hijab Row : कर्नाटक में हिजाब और भगवा शॉल पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अदालत ने कहा है कि भावनाओं और जुनून से नहीं कानून और संविधान से देश चलेगा. दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पूरे कर्नाटक में तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है. कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है. उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में हिजाब और भगवा स्कार्फ पहनकर आए छात्रों के बीच जमकर नारेबाजी की गई, एक तरफ से जय श्रीराम के नारे लगे तो दूसरी तरफ अल्लाह हू अकबर के नारे लगने लगे.

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कर्नाटक हिज़ाब विवाद-पत्थरबाजी के बाद शिमोगा में धारा 144 लागू

कर्नाटक के शिमोगा जिले में हिजाब विवाद के बीच तनातनी की स्थिति पैदा हो गई. इस बीच दो गुटों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई. पत्थरबाजी में कई लोग घायल बता रहे हैं. स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी है.

हिजाब पर विवाद

मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए ‘यूनिफॉर्म’ को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है. राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या महाविद्यालयों में कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर शैक्षणिक संस्थान आ रहे हैं.

मामले पर राजनीति हुई तेज

इस बीच, हिजाब विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है. राज्य में सत्तारूढ़ दल BJP ने कहा कि वह शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लागू ‘यूनिफॉर्म’ से संबंधित नियम के समर्थन में दृढ़ता से खड़ी है, वहीं, विपक्षी पार्टी कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में सामने आ गई है. यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में शुरू हुआ, जहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आईं. बाद में शहर के कुछ अन्य कॉलेजों और पास के कुंडापुर और बिंदूर में भी ऐसी घटनाएं सामने आईं.

कहां से शुरू हुआ था मामला

यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में शुरू हुआ, जहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आईं. बाद में शहर के कुछ अन्य कॉलेजों और पास के कुंडापुर और बिंदूर में भी ऐसी घटनाएं सामने आईं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट आठ फरवरी (मंगलवार) को उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाली पांच लड़कियों द्वारा संस्थान में हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा.

इनपुट एजेंसी से

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