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बेंगलुरु: बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हिजाब विवाद के मद्देनजर एक सिख छात्रा को अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहने के बाद कर्नाटक के मंगलुरु में एक निजी स्कूल ने पगड़ी पहनने के कारण 6 साल के एक सिख लड़के को प्रवेश देने से इनकार कर दिया है. लड़का अपने माता-पिता के साथ गुरुवार को शहर के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए गया था, लेकिन अधिकारियों ने कथित तौर पर यह कहते हुए प्रवेश देने से इनकार कर दिया कि स्कूल में किसी भी धार्मिक प्रतीकों की अनुमति नहीं है. बाद में, मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को दी गई, जिन्होंने चाइल्डलाइन से इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
सीडब्ल्यूसी ने कहा है कि कक्षाओं में किसी भी धार्मिक प्रतीक, भगवा शॉल, या हिजाब की अनुमति नहीं देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर स्कूल अधिकारियों की यह प्रतिक्रिया है. हालांकि, सीडब्ल्यूसी और शिक्षा विभाग ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में लड़के के माता-पिता की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है.
शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने स्पष्ट किया था कि हिजाब विवाद पर मामले को देख रही उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ का अंतरिम आदेश सिख छात्रों पर लागू नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पगड़ी पहनना सिख समुदाय के सदस्यों का संवैधानिक अधिकार है और उच्च न्यायालय का आदेश केवल हिजाब, भगवा शॉल और अन्य धार्मिक प्रतीकों पर लागू होता है.
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