By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकार के पास इसे निपटाने के सभी अधिकार, पुलिस को जो करना है करे
किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
Kisan Andolan: किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा कि दिल्ली (Delhi) के अन्दर किसे घुसने देना और किसे नहीं, ये पुलिस का काम है. कोर्ट इस बारे में पुलिस (Delhi Police) को नहीं बतायेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार (Narendra Modi Government) के पास इस मामले को निपटाने के सभी अधिकार हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था (Law And Order) से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी. ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर 20 जनवरी (Next Hearing on Tractor Rally by 20 January) को विचार करेंगे. यानी 20 जनवरी को एक बार फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी.
बता दें कि कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन (Kisan Andolan) कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि वह 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. वहीं, किसनों ने ये भी कहा है कि वह 26 जनवरी को होने वाली परेड के आयोजन में कोई बाधा नहीं डालेंगे.