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कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को फैसला सुना सकती है अंतरराष्ट्रीय अदालत
हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी.
नई दिल्ली: हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में 17 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे मौत की सजा मिली है. भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने जाधव तक राजनयिक पहुंच नहीं देने पर पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 में आईसीजे का रुख किया था.
Sources: Pronouncement of judgment by International Court of Justice in Kulbhushan Jadhav case, to be later this month pic.twitter.com/Zmo6LRiI4L
— ANI (@ANI) July 4, 2019
भारत ने 48 वर्षीय जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत के‘हास्यास्पद मुकदमे’ को भी चुनौती दी थी. आईसीजे ने 18 मई 2017 को पाकिस्तान को मामले का निर्णय आने तक जाधव की मौत की सज़ा की तामील पर भी रोक लगा दी थी. आईसीजे ने बयान में कहा कि हेग के ‘पीस पैलेस’ में 17 जुलाई को भारतीय समयानुसार शाम साढे छह बजे सार्वजनिक बैठक होगी और इस दौरान अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी में चार दिन की सुनवाई की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी.
भारत ने आईसीजे से जाधव की मौत की सज़ा को रद्द करने तथा उनकी तुरंत रिहाई का आदेश देने का अनुरोध किया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत का फैसला ‘हास्यास्पद सुनवाई’ पर आधारित है और वाजिब प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों तक को संतुष्ट नहीं कर पाता है. भारत ने कहा कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था जहां उनके कारोबारी हित हैं.
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