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Lockdown 5: अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं
इस बीच जो सबसे बड़ी राहत दी है वो ये है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा. हालांकि इस बीच जो सबसे बड़ी राहत दी है वो ये है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा लिया गया है. राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना होगा. कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी.
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लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए केंद्र ने शनिवार को कहा कि इंटर-स्टेट या लोगों और सामानों के राज्य के भीतर आने-जाने के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आवाजाही को लेकर नियम जारी करता है, तो उस राज्य को एडवांस में अपने निर्णय को प्रचारित करना आवश्यक होगा. केंद्र ने एक बयान में कहा, “व्यक्तियों और वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.”
राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को आठ जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे.
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