लॉकडाउन नहीं बढ़ा; वर्क फ्रॉम होम रहेगा या नहीं, ऑफिस-स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए क्या हैं नियम, 20 पॉइंट्स में जानें

माना जा रहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. ऑफिस आदि के लिए क्या क्या नियम होंगे, ये भी सरकार ने बता दिया है.

Updated: May 30, 2020 8:20 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Zeeshan Akhtar

लॉकडाउन नहीं बढ़ा; वर्क फ्रॉम होम रहेगा या नहीं, ऑफिस-स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए क्या हैं नियम, 20 पॉइंट्स में जानें
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नई दिल्ली: लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है. माना जा रहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. सरकार ने शर्तो से साथ देश में कई गतिविधियों की इजाजत दे दी है. अब तक धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, दुकानें, बाज़ार आदि बंद थे. इन्हें भी शर्तों के साथ खोलने की परमीशन दे दी गई है. सरकार ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए चरण बद्ध तरीके से योजना तैयार की है. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये गतिविधियाँ की जाएंगीं. हालाँकि केंद्र ने कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

ये शर्तें पूरे देश में होंगी लागू
केंद्र सरकार ने गतिविधियों की इजाज़त तो दी है, लेकिन फिलहाल इसके लिए कई शर्तें रखी हैं. जानियें क्या हैं ये शर्तें…

1. चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है. बाहर निकलने या वर्कप्लेस पर भी मास्क लगाना होगा. कहीं आने-जाने पर भी मास्क लगाना होगा.

2. सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी रहेगी. 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा. जो भी दुकानें खुलेंगीं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

3. भीड़ के एकत्रित होने पर रोक रहेगी. लोग एक साथ बड़ी संख्या में एकत्रित नहीं हो सकते हैं. शादी में 50 लोगों को शामिल होने की छूट होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे.

4. सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित होगा. थूकने पर जुर्माना लगेगा.

5. शराब, पान-मसला गुटखा का सार्वजनिक जगग पर सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा.

6. ज्यादा से ज्यादा संभव हो, तो वर्क फ्रॉम होम ही किया जाए

7. जो भी ऑफिस खुलेंगे, उनमें सीमित संख्या में लोग काम करेंगे. रोटेशन के आधार पर काम होगा.

8. किसी एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी. मास्क लगाना होगा. सेनिटाइजर भी रखना होगा.

9. कार्यालयों में सेनिटाइजेशन का बेहद ख्याल रखना होगा. आने जाने को इस्तेमाल होने वाले गेट, दरवाजों, खिडकियों का सेनिटाइजेशन करना होगा.

10. काम करने वाली जगहों, ऑफिस में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा. स्टाफ को लंच आदि करने के दौरान भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी होगी.

क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद, जानें
1. आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी.

2. आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी.

3. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे.

4. शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे.

5. रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा.

6. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा.

7. निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा.

8. निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे.

9. बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है.

10. परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं.

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