मुंबई: महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी.राव ने बुधवार को याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी। यह जानकारी अधिकारिक सूत्रों ने यहां दी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय की तीन-सदस्यीय पीठ ने मेमन की याचिका खारिज कर दी। यह भी पढ़े:याकूब मेमन ने राष्ट्रपति प्रणब मुख़र्जी को भेजी दया याचिका Also Read - WhatsApp पर CM उद्धव ठाकरे का कार्टून किया शेयर तो रिटायर्ड नौसेना अधिकारी से मारपीट, देखें VIDEO
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इसके साथ ही मेमन को गुरुवार सुबह सात बजे नागपुर केंद्रीय कारागार में दी जाने वाली फांसी का रास्ता साफ हो गया है। संयोगवश, उसी दिन मेमन का 54वां जन्मदिन है। मेमन को 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट का दोषी पाया गया है। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि मेमन को फांसी दिए जाने संबंधी कानूनी बाधाएं समाप्त हो गईं हैं। Also Read - महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने खोला खाता, कई दिग्गज धराशायी