Malayalam Actress Raped And Murdered 2017 Incident Shocked The Entire Industry Know Full Timeline
मलयालम एक्ट्रेस की रेप के बाद हत्या, 2017 की घटना ने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर दिया था- जानिये पूरी कहानी
2017 एक्ट्रेस रेप केस में एर्नाकुलम की चीफ सेशन जज हनी एम. वर्गीस ने आरोपी दिलीप के अलावा तीन अन्य लोगों को भी बरी किया गया है. अदालत ने इस मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया है.
केरल की एक अदालत ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर देने वाले फरवरी 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम एक्टर दिलीप (Actor Dileep) को बरी कर दिया है. एर्नाकुलम की चीफ सेशन जज हनी एम. वर्गीस ने सोमवार को फैसला सुनाया. इस मामले में अदालत ने दिलीप के अलावा तीन अन्य लोगों को भी बरी किया गया है. हालांकि, इस मामले में अदालत ने छह लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिन्हें 12 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी. दिलीप पर इस मामले में साजिश रचने का आरोप था.
2017 का एक्ट्रेस रेप केस
यह घटना केरल में महिला सुरक्षा और मलयालम फिल्म उद्योग में जेंडर असमानता को लेकर व्यापक बहस की वजह बनी थी. इस केस ने मलयालम सिनेमा जगत को झकझोर कर रख दिया था. इसके बाद 2017 में विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव (WCC) का गठन हुआ और 2019 में जस्टिस हेमा कमेटी गठित की गई. इस कमेटी की रिपोर्ट 2024 में आई, जिसमें मलयालम सिनेमा जगत में महिलाओं के उत्पीड़न (Harassment) से संबंधित 300 लोगों के बयान शामिल थे.
घटना की भयावह टाइमलाइन
17 फरवरी 2017 की रात, एक अभिनेत्री एक फिल्म की डबिंग निपटाकर कोच्चि से त्रिचूर लौट रही थीं. उन्होंने बताया कि जब वह त्रिचूर से कोच्चि लौट रही थीं, तभी उनकी ऑडी गाड़ी एक वैन से टकरा गई. गाड़ी का ड्राइवर मार्टिन जब वैन सवार लोगों से बात करने नीचे उतरा, तभी कथित तौर पर मुख्य आरोपी सुनील (पल्सर सुनी) और अन्य लोग ऑडी में घुसे.
उन्होंने ड्राइवर मार्टिन को गाड़ी चलाने पर मजबूर किया. गाड़ी करीब दो घंटे तक शहर में चलती रही और इसी दौरान अभिनेत्री के साथ यौन शोषण किया गया. पीड़िता के मुताबिक, मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने यौन शोषण किया और ब्लैकमेल करने के लिए मोबाइल पर वीडियो भी बनाया. सुनी ने यह भी कहा कि वह एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है. बाद में उन्हें एक फिल्म निर्देशक के घर के पास छोड़ दिया गया.
अभिनेत्री ने उसी रात पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. अगले ही दिन, 24 घंटे के अंदर ड्राइवर मार्टिन एंटनी को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद मुख्य आरोपी सुनी ने सरेंडर कर दिया. जांच में यह सामने आया कि यह घटना अभिनेत्री से दुश्मनी के कारण रची गई थी. अभियुक्तों पर IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 340 (गलत तरीके से रोकना या कैद करना), 366 (अपहरण), 376D (गैंग रेप) और आईटी एक्ट के तहत चार्ज लगाए गए थे. इन आरोपों पर निर्भया बलात्कार कांड के बाद बदले गए नए कानून के तहत विचार किया गया. 25 नवंबर को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई थी. सोमवार को अदालत ने एक्टर दिलीप समेत तीन अन्य को बरी कर दिया. छह लोग दोषी करार दिए गए हैं, जिन्हें 12 दिसंबर को सज़ा सुनाई जा
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