केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई एविएशन पालिसी को मंजूरी दे दी है। इस नई पॉलिसी के लागू होने पर विमान सेवा में कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस नई पॉलिसी के प्रावधानों में यात्रियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस नई एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित अहम बदलाव किए गए हैं… (यह भी पढ़ेंः जेट एयरवेज की फ्लाइट के केबिन से उठा धुआं, लौटा विमान)
• अब 1 घंटे के सफर के लिए 2500 रुपए देने होंगे जबकि 30 मिनट के सफर के लिए 1200 रुपए का भुगतान करना होगा।
• टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड प्राप्त करने में भी यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। अब घरेलू यात्रा के टिकट का रिफंड 15 दिनों में और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का रिफंड एक महीने के अंदर हो जाएगा।
• टिकट कैंसिल करवाने पर चार्ज के रूप में 200 रुपए से ज्यादा नहीं वसूला जा सकता।
• ओवर बुकिंग की स्थिति में यदि यात्री को विमान में सवार नहीं होने दिया जाता तो उसके लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है।
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• इसी तरह अगर उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजा राशि 10,000 रुपए होगी।
• अब विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय सेवाएँ शुरू करने के लिए कम से कम 20 विमानों की आवश्यकता होगी। लेकिन अब इसके लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
• सामान की सीमा पंद्रह किलो से ज्यादा होने पर पाँच किलो तक 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं लिए जाएंगें।
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