New Covid Guidelines: सरकार ने जारी की नई Covid-19 गाइडलाइंस, RT-PCR की 72 घण्टे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म

New Covid Guidelines: सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई Covid-19 गाइडलाइंस जारी की है. RT-PCR की 72 घण्टे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.

Published date india.com Updated: February 10, 2022 12:56 PM IST
Delhi Airport
The woman had landed at T-3 late from Bahrain, and was due to take a flight to Kuala Lumpur in Malaysia. (Representational Image)

New Covid Guidelines: सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई Covid-19 गाइडलाइंस जारी की है. RT-PCR की 72 घण्टे वाली रिपोर्ट की अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है. अब Full Vaccination Certificate से ही काम चल जाएगा. सरकार ने उच्च ओमिक्रॉन केस लोड वाले विभिन्न देशों के लिए ‘एट रिस्क’ मार्किंग को हटा दिया है. अब हवाई अड्डे और पोर्ट्स पर सैंपल नहीं देना होगा. यात्री Random Sampling के लिए सैंपल दे कर हवाईअड्डे से बाहर जा सकते हैं.

एयरलाइंस केवल उन यात्रियों को बोर्डिंग की अनुमति देगी, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सभी जानकारी भर दी है और प्राथमिक टीकाकरण कार्यक्रम पूरा करने के नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया है.

फ्लाइट में चढ़ने के समय थर्मल स्क्रीनिंग के बाद केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही बोर्डिंग की अनुमति होगी.

हवाई अड्डे पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी यात्रियों के संबंध में थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी. ऑनलाइन भरा गया स्व-घोषणा फॉर्म हवाई अड्डे के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिखाया जाएगा.

स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा. यदि सकारात्मक परीक्षण किया जाता है, तो उनके संपर्कों की पहचान की जाएगी और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा.

सभी यात्री आगमन के अगले 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करेंगे.

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यदि यात्रियों में स्व-स्वास्थ्य की निगरानी में COVID19 के संकेत और लक्षण विकसित होते हैं, तो वे तुरंत सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएंगे और अपनी निकटतम स्वास्थ्य सुविधा को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर (1075) / राज्य हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे.

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