दिल्ली एनसीआर के लोग सावधान! नोएडा एक्‍सप्रेसवे पर गाड़ी खराब हुई तो महंगा पड़ेगा, भरना होगा 20 हजार तक जुर्माना

हमेशा व्यस्त रहने वाले इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल लगभग 5 लाख लोग रोज करते हैं. नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे को भी जोड़ता है.

Published date india.com Updated: February 12, 2025 7:30 AM IST
(फाइल फोटो)
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Noida Traffic Rule 2025: नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने और एक्‍सप्रेसवे पर जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ एरिया घोषित किया गया है. इस नियम के अनुसार यदि कोई गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाती है और इससे ट्रैफिक में रुकावट होती है तो उसका चालान किया जाएगा.

एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के खराब होने की घटनाएं आए दिन हो रही हैं जिससे लंबा जाम लग जाता है. नोएडा एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ एरिया (Breakdown Challan) घोषित करने के बाद अब यदि कोई गाड़ी खराब होकर बीच रास्ते में रुक जाती है तो मालिक को 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है. हालांकि ये नियम पहले कमर्शियल व्हीकल के लिए शुरू किया गया है.

हमेशा व्यस्त रहने वाले इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल लगभग 5 लाख लोग रोज करते हैं. नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेसवे को भी जोड़ता है.

इस नए चालान नियम के बारे में डीसीपी (ट्रैफिक) लखन सिंह यादव ने कहा है कि भारी मात्रा में वाहनों के कारण एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक धीमा हो जाता है. खासकर पीक ऑवर्स में और गाड़ियों के खराब होने से स्थिति और बिगड़ जाती है. इसी समस्या से निपटने के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान करना पड़ा और एक्सप्रेसवे को ‘ब्रेकडाउन चालान’ क्षेत्र घोषित किया गया है.

बता दें कि चालान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 201 के तहत जारी किए जाएंगे. जुर्माने के तहत 5,000 से 20,000 रुपये तक वसूले जा सकते हैं. अचानक गाड़ी खराब होने से आने वाली दिक्कत का भी ध्यान रखा गया है. अगर किसी की गाड़ी खराब होती है और वो सामने से मदद मांगता है तो कोई चालान नहीं होगा. लेकिन, गाड़ी खराब होने पर लापरवाही करने और जाम को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होने पर  जुर्माना लगाया जाएगा.

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