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INX मीडिया केस: 106 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 106 दिन कैद की सजा भुगतने के बाद बुधवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए.
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 106 दिन कैद की सजा भुगतने के बाद बुधवार की शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दी है. उनके बेटे कार्ति चिदंबरम उन्हें लेने तिहाड़ पहुंचे और जेल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
Delhi: Congress leader P Chidambaram released from Tihar Jail; Earlier today, Supreme Court granted bail to him in the INX Media money laundering case registered by the Enforcement Directorate. pic.twitter.com/UMd5ic4tER
— ANI (@ANI) December 4, 2019
इससे पहले न्यायमूर्ति आर. भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्हें गवाहों को डराने का प्रयास नहीं करने की नसीहत भी दी गई है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत पर कुछ शर्ते लगा दी हैं. चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वह मीडिया को कोई साक्षात्कार भी नहीं देंगे. साथ ही उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा.
Delhi: Congress leader P Chidambaram and his son Karti Chidambaram arrive at the residence of party’s Interim president Sonia Gandhi. Supreme Court today granted bail to P Chidambaram in the INX Media money laundering case registered by the Enforcement Directorate. pic.twitter.com/5oozp4eMKb
— ANI (@ANI) December 4, 2019
शीर्ष अदालत ने दिया ये आदेश
शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का जमानत आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुनवाई के अंतिम दिन ईडी द्वारा बेंच को सौंपे गए सीलबंद कवर वापस करे, जिसमें मामले से जुड़े सबूत हैं.
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