राहुल गांधी समेत 5 विपक्षी सांसदों के खिलाफ बिहार की अदालत में शिकायत, संसद में विरोध प्रदर्शन पर उठे सवाल
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और संसद जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा भी प्रभावित हुई.
संसद परिसर में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पांच विपक्षी सांसदों के खिलाफ बिहार की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और संसद जैसी संवैधानिक संस्था की गरिमा भी प्रभावित हुई. यह शिकायत जमुई के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में दायर की है. अदालत ने मामले को दर्ज कर लिया है और अब सुनवाई की तारीख तय की जाएगी.
पप्पू यादव और अवधेस प्रसाद के खिलाफ शिकायत
शिकायत में राहुल गांधी के अलावा पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, रुचि वीरा और धर्मेंद्र यादव को भी पक्षकार बनाया गया है. शिकायतकर्ता का कहना है कि इन सांसदों ने संसद परिसर में जिस तरह का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया, वह एक संवैधानिक संस्था की गरिमा के अनुरूप नहीं था. राजीव रंजन का आरोप है कि यह विरोध प्रदर्शन केवल प्रचार हासिल करने के उद्देश्य से किया गया. उनका कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ, वह पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और विशेष जांच दल (SIT) की निगरानी में है. ऐसे में संसद परिसर में इस तरह का प्रदर्शन करना उचित नहीं था.
भावनाएं आहत करने का आरोप
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इस प्रदर्शन से उनकी व्यक्तिगत भावनाएं आहत हुई हैं. उनका आरोप है कि इससे सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी सहिष्णु होते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन किया गया. यह पूरा मामला संसद के मानसून सत्र के दौरान हुए उस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर से जुड़े दान के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था. प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर संसद परिसर में बैठे थे. वहीं राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने प्रतीकात्मक रूप से उस दान पेटी में पैसे भी डाले थे.
प्रदर्शन के अंत में पप्पू यादव दान पेटी लेकर वहां से चले गए थे. विपक्ष ने इसे राम मंदिर के दान के कथित दुरुपयोग के आरोपों का प्रतीक बताया था. फिलहाल इस मामले में अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है और शिकायत पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. (आईएएनएस इनपुट्स)
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