Rajasthan Unlock Latest Update: राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, 10 से ज्यादा क्षेत्रों में अभी भी सख्ती; जारी हुई गाइडलाइन

Rajasthan Unlock Latest Update: आदेश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले बाजारों को करीब एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा.

Published date india.com Published: June 2, 2021 3:48 PM IST
Unlock News in Hindi
Representational Image

Rajasthan Unlock Latest Update: राजस्थान सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown Update) के लगभग 46 दिनों बाद आंशिक रूप से अनलॉक (Rajasthan Start Unlock) की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कई दुकानों को प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सुबह 6 से 11 बजे के बीच फिर से खोलने की अनुमति दी गई है. राज्य में 17 अप्रैल से लॉकडाउन है. हालांकि, शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, जबकि गैर-एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई.

अधिकारियों ने बताया कि हालांकि दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह छह बजे से 11 बजे के बीच खोलने की अनुमति है, लेकिन राज्य में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा. पहले जयपुर के धीरे-धीरे अनलॉक होने पर संदेह था, लेकिन जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने घोषणा की है कि राजधानी में सुबह 6 से 11 बजे तक दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि सकारात्मकता दर 10 प्रतिशत से कम है. नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ने हर दिन वैकल्पिक मंजिलें खोलने की व्यवस्था की है.

आदेश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले बाजारों को करीब एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा. 7 जून तक सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत स्टाफ ऑक्यूपेंसी के साथ सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे और 7 जून के बाद यह ऑक्यूपेंसी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी जाएगी. इस बीच, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, गार्डन और सिटी बसों का चलना बंद रहेगा. 30 जून तक विवाह समारोहों की अनुमति नहीं है, सिवाय अदालत और घरों को छोड़कर जिनकी अतिथि संख्या 11 है.

लॉकडाउन से इन्हें मिली छूट-
नॉन एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हर दिन वैकल्पिक मंजिल खोल सकेंगे.
कई दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे के बीच फिर से खोलने की अनुमति दी गई है.
जरूरी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट रहेगी.
7 जून तक सभी सरकारी कार्यालय 25% स्टाफ के साथ खुलेंगे.

इन्हें छूट नहीं-
सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, गार्डन और सिटी बसों को लॉकडाउन से छूट नहीं है.
शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे.
कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर एक सप्ताह के लिए सील होंगे बाजार (इनपुट सहित)

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.