उमर खालिद को सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत, बहन की शादी में शामिल होना है

बहन की शादी के लिए उमर खालिद को सात दिन की अंतरिम जमानत मिली है.

Published date india.com Published: December 12, 2022 7:07 PM IST
उमर खालिद को सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत, बहन की शादी में शामिल होना है
उमर खालिद

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद उमर खालिद (Umar Khalid) को अंतरिम जमानत दे दी है. उमर खालिद को सात दिनों की अंतरिम जमानत दी गई है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद पिछले काफी समय से जेल में हैं. उमर खालिद को की बहन की शादी है. शादी में शामिल होने के लिए ही एक सप्ताह की अंतरिम जमानत प्रदान की गई. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी है. 30 दिसंबर को अंतरिम जमानत खत्म होते ही उमर खालिद को खुद को सरेंडर करना होगा.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी के लिए दो हफ्ते की अंतरिम जमानत के वास्ते अर्जी दायर की थी, लेकिन ये अर्जी एक हफ्ते के लिए मंजूर हुई है. उमर खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था.

हाल ही में अदालत ने उमर खालिद को दंगों से जुड़े मामलों से बरी कर दिया था और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई थी. कई लोग उम्मीद कर रहे थे उमर खालिद की रिहाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर यूएपीए के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है. दिल्ली पुलिस उमर खालिद की गिरफ्तारी को सही ठहराती रही है, वहीं कई लोग कहते रहे हैं कि उमर खालिद को बेवजह जेल में रखा गया है.

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