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Air India की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को मिली जमानत
Air India Update: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को जनानत दी है. शंकर मिश्रा को बीते 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
Air India Update: एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) को एक लाख के मुचलके पर जनानत दी है. शंकर मिश्रा को बीते 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक दिन पहले ही कोर्ट ने शंकर मिश्रा की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. बता दें कि एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट (Air India New York-New Delhi Flight) में बीते 26 नवंबर को शंकर मिश्रा ने नशे की हालत में बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था.
Patiala House Court grants bail to Shankar Mishra, accused of allegedly urinating on a woman on board an Air India flight from New York to New Delhi on November 26 last year. He was arrested by the Delhi Police on January 6. pic.twitter.com/mrxrYZt3fo
— ANI (@ANI) January 31, 2023
दलीलें सुनने के बाद सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरज्योत सिंह भल्ला ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि मिश्रा ने कथित तौर पर जो किया है वह घिनौना है, लेकिन अदालत कानून का पालन करने के लिए बाध्य है. एएसजे भल्ला ने कहा, यह घृणित हो सकता है. यह एक और मामला है, लेकिन हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए. आइए देखें कि कानून इससे कैसे निपटता है.
27 जनवरी को शिकायतकर्ता के वकील अंकुर महेंद्रो ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें जमानत याचिका की प्रति नहीं सौंपी गई है, जिसके बाद एएसजे ने मामले को स्थगित कर दिया था. 21 जनवरी को मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी.
मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि पहले उनके मुवक्किल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी, क्योंकि जांच लंबित थी और अब यह खत्म हो चुकी है. उन्होंने कहा, ‘शुरुआत में मेरी जमानत भी खारिज कर दी गई थी क्योंकि जांच लंबित थी. अब यह हो गया है और उन्होंने चालक दल के अन्य सदस्यों और गवाहों से पूछताछ की है.’ इससे पहले, मिश्रा ने यह भी दावा किया था कि शिकायतकर्ता ने अपनी ही सीट को गंदा कर दिया था और महिला ने यह कहते हुए आरोप को खारिज कर दिया था कि यह ‘पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत’ है.
13 जनवरी को मिश्रा ने अदालत को बताया था कि वह आरोपी नहीं है. उसने कहा था कि ‘कोई और होना चाहिए जिसने पेशाब किया हो या वह महिला ही हो जिसने पेशाब किया हो. उसने आगे दावा किया था कि महिला प्रोस्टेट संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित थी. दिल्ली पुलिस ने कथित कृत्य के लिए 6 जनवरी को बेंगलुरु में मिश्रा को गिरफ्तार किया था.
(इनपुट: ANI, IANS)
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