सरकारी दफ्तरों में सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं, इस राज्य में धुआं उड़ने वाला बाबू सस्पेंड, CM ने दी वॉर्निंग

Smoking in Office: मुख्यमंत्री ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उसी दिन पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सूचना देने का निर्देश दिया.

Published date india.com Published: July 6, 2025 9:10 PM IST
सरकारी दफ्तरों में सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं, इस राज्य में धुआं उड़ने वाला बाबू सस्पेंड, CM ने दी वॉर्निंग

सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को अनुशासन में रखने और कामकाज में तेजी लाने के लिए देश की कई राज्य सरकारें तरह-तरह के नियम लागू कर रही हैं. अब ऐसा ही एक सख्त नियम झारखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऑफिस में स्मोकिंग यानी धूम्रपान करता नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशों के बाद एक सरकारी बाबू के खिलाफ ऑफिस में सिगरेट पीने की वजह से एक्शन भी लिया गया.

‘बर्दाश्त नहीं की जाएगी ऐसी हरकत’

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार्यालय परिसर में इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. सरकार का निर्देश है कि अगर कोई कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आने के बाद एक सरकारी जनसेवक जगमोहन सोरेन को सीएम के निर्देश पर रविवार को निलंबित कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय का है, जहां जनसेवक के पद पर कार्यरत जगमोहन सोरेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में देखा गया कि जगमोहन सोरेन सरकारी कार्यालय में अपनी टेबल पर बैठकर बेफिक्री से सिगरेट पीते हुए धुएं के छल्ले बना रहे हैं. यह वीडियो 5 जुलाई को एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया था और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी.

मुख्यमंत्री ने दिया एक्शन लेने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उसी दिन पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर सूचना देने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री से निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और रविवार को उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि जनसेवक जगमोहन सोरेन को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 की कंडिका 9(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही उप विकास आयुक्त को उनके विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश भी दिया गया है.

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