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स्मृति ईरानी के मुकदमे पर दिल्ली HC की सख्ती- कांग्रेसी नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा डिलीट करें अपनी पोस्ट

स्मृति ईरानी की बेटी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों कांग्रेसी नेताओं, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को आज समन जारी किया है और अपने पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने को कहा है.

Updated: July 29, 2022 1:17 PM IST

By Kajal Kumari

स्मृति ईरानी के मुकदमे पर दिल्ली HC की सख्ती- कांग्रेसी नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा डिलीट करें अपनी पोस्ट
smriti irani daughter row

Smriti Irani Daughter Row: स्मृति ईरानी की बेटी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के बाद ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली HC ने कड़ा रुख दिखाया है. कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है. साथ ही HC ने इन कांग्रेस नेताओ को 24 घण्टे के अंदर सोशल मीडिया पर की गई अपनी टिप्पणियों को हटाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि -अगर वो टिप्पणी नहीं हटाते तो सोशल मीडिता प्लेटफार्म इन टिप्पणियों को हटाए.

स्मृति ईरानी ने दो करोड़ का मांगा है हर्जाना

नेट्टा डिसूजा को केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है. इस मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की गई है.

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न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने स्मृति ईरानी के कांग्रेस के तीन नेताओं  के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश भी दिया है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा देंगे.

ईरानी की यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी ने गोवा में अवैध रूप से एक बार चलाया और इस पर मंत्री पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की.

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