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ड्राइविंग लाइसेंस-इंश्योरेंस साथ रखने का झंझट हो सकता है खत्म, सरकार ला रही ये नियम
केंद्र सरकार मोटर वाहन नियम में अमेंडमेंट करने की योजना बना रही है.
नई दिल्ली. दोपहिया या यारपहिया वाहन चलाने से पहले हमें सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की याद आती है. ट्रैफिक नियम के मुताबिक, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना अपराध है और इसके लिए जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है. वहीं, कई बार देखा गया है कि हमेशा ओरिजनल ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस पेपर रखने से इसके गुमने का डर रहता है. लेकिन, ट्रैफिक पुलिस के डर से रखना भी पड़ता है. लेकिन, अब आपको इसमें छूट मिल सकती है.
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही आपको गाड़ी के सभी ओरिजनल कागज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पल्युशन सर्टिफिकेट प्रमुख हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार मोटर वाहन नियम में अमेंडमेंट करने की योजना बना रही है. इससे कोई भी भारतीय नागरिक डिजिटल वाहन डॉक्युमेंट रख सकता है. ट्रैफिक पुलिस के लिए भी ये मेंडेटरी हो जाएगा कि वह डिजिटल वर्जन को ही एक्सेप्ट करे.
इसके मुताबिक, क्लाउड बेस्ट सर्विस डिजीलॉकर में आप वाहन के सभी डॉक्युमेंट सेव कर सकते हैं. इसे आप किसी भी डिजिटल डिवाइस से किसी को दिखा सकते हैं. इस डिजिटल कॉपी को दूसरी जगह पहचान और एड्रेस प्रुफ के रूप में भी दिखा सकते हैं.
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