नई दिल्ली: विमानन कंपनी स्पाइसजेट, इसके अध्यक्ष कलानिधि मारन और कंपनी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को एक अदालत ने कर वंचना के दो मामलों में सम्मन भेजा है। अतिरिक्त मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी प्रीतम सिंह ने सोमवार को मारन, कंपनी और कंपनी के प्रबंध निदेशक एस नटराजन को सम्मन भेजा है। यह भी पढ़े:इंटेल की देबजानी घोष एमएआईटी की नई अध्यक्ष
यह सम्मन आयकर विभाग द्वारा उनके विरुद्ध दखिल दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद भेजा गया है। उनसे 21 अगस्त को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। अय कर विभाग ने आरोप लगाया है कि आरोपी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में 147 करोड़ रुपये विभाग में जमा करने में विफल रहे हैं।
एक शिकायत में विभाग ने कहा है कि कंपनी ने विभिन्न मदों में किए गए भुगतान के विरुद्ध टीडीएस के रूप में 110.6 करोड़ रुपये काटे लेकिन समय सीमा के भीतर उसे जमा करने में विफल रहा। एक अन्य शिकायत में कहा गया है कि कंपनी ने 2014-15 में विभिन्न भुगतान की एवज में 36.5 करोड़ रुपये टीडीएस काटे, लेकिन समय सीमा के अंदर सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहा।
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