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Supertech Twin tower Case Latest Update: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुपरटेक को ट्विट टावर (Twin towers) ध्वस्त करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड (Supertech) के नोएडा में एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई दो हफ्ते के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को 72 घंटे के अंदर एक बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया, जिसमें सभी संबद्ध एजेंसियां उपस्थित रहें.
पीठ ने कहा, ‘सीईओ नोएडा इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, इस आदेश के दो हफ्ते के अंदर ध्वस्त करने का कार्य शुरू किया जाए.’ मालूम हो कि 12 जनवरी को न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर बिल्डर को फटकार लगाई थी. साथ ही कोर्ट ने इसके निदेशकों को न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर जेल भेजने की चेतावनी दी थी.
Supreme Court directs demolition of twin 40-storied towers of Supertech Emerald Court in Noida within two weeks.
The Court directs NOIDA CEO to convene a meeting of all concerned agencies within 72 hours to finalise the schedule for the demolition of twin towers. pic.twitter.com/gsmxDb4PpJ — ANI (@ANI) February 7, 2022
बता दें कि नोएडा अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर भवन नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इन निर्माणाधीन इमारतों को तीन महीने के अंदर ध्वस्त करने का पिछले साल 31 अगस्त को न्यायालय ने आदेश दिया था. न्यायालय ने कहा था कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाए ताकि कानून के शासन का अनुपालन सुनश्चित हो सके. न्यायालय ने घर खरीदारों की पूरी राशि बुकिंग के समय से 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ लौटाने का निर्देश दिया था.
(इनपुट: भाषा)
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