
Supertech Twin Tower: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 28 फरवरी तक या इसससे पहले फ्लैट खरीदारों को रिफंड दिया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन होमबॉयर्स ने सुपरटेक के नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टॉवर में फ्लैट के लिए कोर्ट के आदेश पर भुगतान किया था, उन्हें 28 फरवरी को या उससे पहले भुगतान वापस करना होगा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा (Noida) के सुपरटेक (Supertech) के 40 मंजिला ट्विन टॉवर (Supertech Twin Tower) में घर खरीदने वालों को एक बार फिर से राहत का भरोसा दिया है. शीर्ष कोर्ट ने आज शुक्रवार को साफ कहा है कि जिन होमबॉयर्स ने सुपरटेक के नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टॉवर में फ्लैट के लिए कोर्ट के आदेश पर भुगतान किया था, उन्हें 28 फरवरी को या उससे पहले भुगतान वापस करना होगा. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्य कांत ने मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल द्वारा घर खरीदारों को किए गए धनवापसी की बात को स्वीकार कर लिया है.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 31 अगस्त 2021 के फैसले में ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और सुपरटेक को घर खरीदारों को पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया था. जस्टिस कांत ने जोर देकर कहा कि इस विवाद को खत्म करना होगा, नहीं तो यह मामला यूं ही चलता रहेगा. गणेश ने अदालत से घर खरीदारों और उनके मुवक्किल के बीच हुए समझौते को दोबारा नहीं खोलने का भी अनुरोध किया है.
सुपरटेक की ओर पैरवी कर रहे वकील एस गणेश ने प्रस्तुत किया कि राशि की वापसी के लिए 38 अभियोग आवेदन दायर किए गए हैं. गणेश ने कहा कि हमने न्याय मित्र के साथ बैठक की और सहमति हुई राशि का भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा. इसका भुगतान 28 फरवरी या उससे पहले किया जाएगा.
अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि 38 होमबॉयर हैं और यदि कोई होम लोन है जो घर खरीदने वाले ने लिया है, तो डेवलपर 31 मार्च तक होम लोन खाते का निपटान कर सकता है. कुछ होमबॉयर्स के वकील ने अदालत से अपने ग्राहकों और डेवलपर के बीच हुए समझौते पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है. बेंच ने पूछा कि हमें डेवलपर्स के लिए भी कुछ निष्पक्षता का पालन करना होगा. अगर बस्तियां हैं, तो हम इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं?
जस्टि कांत ने जोर देकर कहा कि इस विवाद को खत्म करना होगा, नहीं तो यह मामला यूं ही चलता रहेगा. गणेश ने अदालत से घर खरीदारों और उनके मुवक्किल के बीच हुए समझौते को दोबारा नहीं खोलने का भी अनुरोध किया है.बेंच ने कुछ होमबॉयर्स और डेवलपर के बीच सेटलमेंट को फिर से खोलने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि होमबॉयर्स के कारण भुगतान 28 फरवरी को या उससे पहले किया जाना है. पीठ ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां होमबॉयर्स ने बैंकों से होम लोन लेने के बाद फ्लैटों के लिए भुगतान किया था, तो इसे 3 मार्च से पहले डेवलपर द्वारा सुलझाना होगा और वित्तीय संस्थान से 10 अप्रैल से पहले एक एनओसी प्राप्त करना होगा. अगस्त 2021 के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और सुपरटेक को घर खरीदारों को पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया था. (इनपुट: आईएएनएस)
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