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हिमाचल प्रदेश के ऊना में धर्म संसद और इसमें आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने भाजपा नेतृत्व वाली सरकार से इस संबंध में एक हलफनामा में दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार हलफनामा दायर कर बताए कि ऐसे मामलो में SC के पहले निर्देशों का पालन करने के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं.
दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने ऊना में होने वाली धर्म संसद के बारे में वहां के SP और कलेक्टर को इस बारे में लिखा था, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया.
इधर रुड़की में कल होने वाली धर्मसंसद के बारे में उत्तराखंड सरकार के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि उनकी ओर से सुनिश्चित किया गया है इस धर्म संसद के दौरान कोई अप्रिय बयानबाजी नहीं होंगी. मगर कोर्ट ने साफ किया कि अगर भड़काऊ भाषण पर लगाम नहीं लगी तो उच्च अधिकारी जिम्मेदार होंगे. कोर्ट ने इस पर भी उत्तराखण्ड के चीफ सेकेट्री से हलफनामा दायर करने को कहा है.
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