
Haridwar Dharm Sansad: धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई
Haridwar Dharm Sansad: हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल में दो कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण (Hate Speech) देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा.

Haridwar Dharm Sansad: हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल में दो कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण (Hate Speech) देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. यह याचिका सुनवाई के लिए सीजेआई एनवी रमण (CJI NV Raman) और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच के समक्ष होगी. बताते चलें कि यह याचिका, पत्रकार कुर्बान अली (Journalist Kurban Ali) और पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की पूर्व जस्टिस और वकील अंजना प्रकाश (Anjana Prakash) ने दायर की है.
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Supreme Court to hear today a petition seeking an independent inquiry into the Haridwar ‘Dharm Sansad’ hate speech case
A bench headed by Chief Justice of India NV Ramana will hear the matter pic.twitter.com/qv12ccc6yO — ANI (@ANI) January 12, 2022
याचिका में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर SIT द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने के लिए निर्देश देने की अपील की है. सोमवार को CJI ने कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया था कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.
अपनी दलील में सिब्बल ने कहा था कि मैंने, (पिछले साल) 17 और 19 दिसंबर को धर्म संसद में जो कुछ हुआ था, उसे लेकर यह जनहित याचिका दायर की थी. हम मुश्किल समय में रह रहे है, जब देश में नारा सत्यमेव जयते से बदल कर शस्त्रमेव जयते हो गया है. उन्होंने कहा था कि FIR दर्ज की गई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. इस कोर्ट के हस्तक्षेप के बगैर कोई कार्रवाई संभव नहीं है. पीठ ने कहा था कि वह इस मामले में सुनवाई करेगी.
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