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'यौन इच्छा पर काबू रखें लड़कियां', कलकत्ता HC की ये टिप्पणी आपत्तिजनक और गैर जरूरी, जानें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा

लडकियों को यौन इच्छा पर काबू रखना चाहिए और दो मिनट के आनंद पर ध्यान नहीं देना चाहिए... यह टिप्पणी की थी कलकत्ता हाईकोर्ट ने.

Published: January 4, 2024, 3:02 PM IST

एक मामले की सुनवाई के दौरान हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब यह टिप्पणी की तो इस पर कई लोगों की भौहें तन गईं. हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह की टिप्पणी को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर न सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि इस तरह की टिप्पणी को गैरजरूरी और आपत्तिजनक भी बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को फैसला देते वक्त अपनी निजी टिप्पणियों से बचना चाहिए. हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को आपत्तिजनक और गैरजरूरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकारों का उल्लघंन भी बताया.

गौरतलब है कि कलकत्ता HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि उसने कलकत्ता HC के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है. मामला CJI के पास भेजा गया है और अब वही तय करेंगे कि कौन इस मामले में कौन सी बेंच सुनवाई करेगी.

कोर्ट ने वकील माधवी दीवान को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए राज्य सरकार से पूछा था कि क्या वो HC के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहती है. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दिए फैसले में कहा था कि ‘लड़कियों को अपनी यौन इच्छा को काबू में रखना चाहिए और 2 मिनट के आनंद पर ध्यान नहीं देना चाहिए’.

हालांकि हाईकोर्ट ने लड़को को भी नसीहत दी थी कि उन्हें भी लड़कियों की गरिमा का सम्मान करने की जरूरत है. कोर्ट ने लड़की के स्वेच्छा से बनाए यौन सम्बंध के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत बरी भी कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम में अपील भी दायर की थी.

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