'सेम सेक्स मैरिज' पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फैसले में कोई खामी नहीं

सेम सेक्स मैरिज पर अपने नए फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पहले के फैसले में रिकॉर्ड के अनुसार कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था.

Published date india.com Published: January 9, 2025 11:00 PM IST
'सेम सेक्स मैरिज' पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फैसले में कोई खामी नहीं

Same Sex Marriage: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 दिसंबर) को भारत में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता खारिज करने के अपने ऐतिहासिक फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया. पहले दिए गए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समान-लिंग संघों को कानूनी मंजूरी देने का कोई संवैधानिक आधार नहीं था, एक ऐसा रुख जिसने LGBTQIA+ कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के बीच व्यापक बहस और निराशा पैदा कर दी.

अपने नए फैसले में, कोर्ट ने कहा कि उसके पहले के फैसले में रिकॉर्ड के अनुसार कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी. पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मूल फैसले में व्यक्त विचार कानून के अनुरूप थे और इसमें किसी और हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. नतीजतन, फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली सभी समीक्षा याचिकाएं खारिज कर दी गईं, जिससे कोर्ट के पहले के रुख को बल मिला.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने गुरुवार को समलैंगिक विवाह पर 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चैंबर में याचिकाओं की समीक्षा की और खुली कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई.

पिछले साल जुलाई में याचिकाकर्ताओं ने इस मुद्दे से जुड़े जनहित को देखते हुए खुली कोर्ट में सुनवाई की मांग की थी. जस्टिस एसके कौल, एस रवींद्र भट, पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और जस्टिस कोहली की रिटायरमेंट के बाद एक नई पीठ का पुनर्गठन करना पड़ा. जस्टिस संजीव खन्ना, जो अब मुख्य न्यायाधीश हैं, ने पिछले साल खुद को इससे अलग कर लिया था.

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