
सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी के वाराणसी से निर्वाचन के खिलाफ दायर तेज बहादुर की याचिका पर सुनाया यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट (Varanasi Seat) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur Yadav) का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को रद्द कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट (Varanasi Seat) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव (Tej Bahadur Yadav) का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को मंगलवार को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी.
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पीठ ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी. निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था. तेज बहादुर ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामंकन दाखिल किया था.
उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था. तेज बहादुर को 2017 में सीमा सुरक्षा बल से बर्खास्त कर दिया गया था. उसने एक वीडियो में आरोप लगाया था कि सशस्त्र बल के जवानों को घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है.
(इनपुट: भाषा)
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