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नवजोत सिद्धू के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित, क्या सजा का भागीदार होगा सिंह ?

नवजोत सिंह सिद्धू के एक मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि सिद्धू के खिलाफ पटियाला में रोडरेज का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उन्हें जुर्माना लगाकर सजा से छूट दे दी थी.

Published: March 25, 2022 5:04 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Vikas Jangra

Navjot Singh Siddhu. (File Photo)
Navjot Singh Siddhu. (File Photo)

Navjot Singh Siddhu: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नवजोत सिद्धू (Navjot Siddhu) के एक मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित (Verdict Reserved in Review Petition) रख लिया है. सिद्धू की सजा को बढ़ाने के लिए पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. सिद्धू के खिलाफ करीब 34 साल पुराना ये रोडरेज का मामला है, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले सिद्धू को जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी. फिलहाल, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है.

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गौरतलब है कि साल 1988 में पटियाला (Patiala) में पार्किंग को लेकर नवजोत सिद्धू का झगड़ा हो गया था. इस झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद नवजोत सिद्धू पर 1 हजार रुपये जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. उन्हें गैर इरादन हत्या का दोषी तो माना गया था लेकिन कोर्ट ने उन्हें सजा से छूट दे दी थी.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी थी सजा

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (PB-HR Highcourt) ने नवजोत सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना था. हाईकोर्ट ने नवजोत सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद सिद्धू ने राजनीतिक जीवन और बेदाग करियर का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जहां सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा से छूट देते हुए उन पर 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया था. सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ अब पुनर्विचार याचिका दायर हुई, जिस पर कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया.

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