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- Tamil Nadu Govt Has Granted Parole To Nalini Hariharan One Of The Seven Accused In The Rajiv Gandhi Assassination Case
तमिलनाडु सरकार ने नलिनी को दिया पैरोल, मद्रास हाई कोर्ट को दी गई यह जानकारी
तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाये सात अभियुक्तों में एक नलिनी हरिहरन को पैरोल दिया है
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाये सात अभियुक्तों में एक नलिनी हरिहरन को पैरोल दिया है. राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी. नलिनी वेल्लोर की विशेष महिला जेल में बंद है. अब नलिनी वैल्लोर के सातुवाचेरी में कड़ी पुलिस अभिरक्षा में अपनी मां के साथ एक किराए के मकान में रहेगी। उनके साथ बहन कल्याणी और भाई बाकियानाथन भी रहेगा. इसी तरह का पैरोल नलिनी को 2019 में भी दिया गया था.
विशेष सरकारी अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने मद्रास उच्च न्यायालय को गुरूवार को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने नलिनी को एक माह का साधारण पैरोल दिया है और अब वह अपनी बीमार मां पद्मा को देखने जा सकेगी. पद्मा ने अपनी बेटी को पैरोल पर आने की अनुमति के लिए न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी. विशेष सरकारी अभियोजक का निवेदन का स्वीकारते हुए पीठ ने पद्मा की याचिका का निपटारा कर दिया.
राज्य सरकार के वकील हसन मोहम्मद ने न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ को यह जानकारी नलिनी की मां एस पद्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुनवाई के दौरान दी. पीठ ने इस कथन को रिकार्ड करने के बाद ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी.
तमिलनाडु कैबिनेट ने 2018 में नलिनी और अन्य दोषियों को रिहा किए जाने की अनुशंसा की थी लेकिन राज्यपाल ने इस फाइल को मंजूरी नहीं दी थी. नलिनी और उसके साथियों ने मद्रास हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में आग्रह किया है कि राज्यपाल की मंजूरी के बिना उन्हें रिहा किया जाए. यह याचिका भी अदालत के समक्ष लंबित है.
अपनी याचिका में पद्मा ने कहा था कि उसे कई बीमारियां हैं और चाहती है कि उसकी बेटी उसके पास रहे. उसने कहा कि इस संबंध में उसने पैरोल के लिए एक महीने राज्य सरकार को कई आवेदन दिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चेन्नई के समीप श्रीपेरूम्बुदूर में 21 मई, 1991 को लिट्टे की आत्मघाती बम हमलावर ने हत्या कर दी थी. इस मामले में सात लोग–मुरूगन, संथान, पेरारिवलन, जयकुमार, राबर्ट पायस, रविचंद्रन और नलिनी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. इनपुट: (भाषा-आईएएनएस)
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