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तमिलनाडु में राज्यपाल से छिना कुलपति की नियुक्ति का अधिकार, विधानसाभा में बिल पास

बिल के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार अब सरकार के पास होगा न कि राज्यपाल के पास. इसे सीधे तौर पर इस राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है. जी मीडिया संवाददाता आरती राय की रिपोर्ट...

Updated: April 25, 2022 11:31 PM IST

By India.com Hindi News Desk

DMK President MK Stalin
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन. (फाइल फोटो)

तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार को एक बिल पास करते हुए राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने के अधिकार को वापस ले लिया गया. बिल के अनुसार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का अधिकार अब सरकार के पास होगा न कि राज्यपाल के पास. इसे सीधे तौर पर इस राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है. विधानसभा में सोमवार को राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने ‘तमिलनाडु विश्वविद्यालय कानूनों’ में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया ताकि राज्य सरकार को कुलपतियों की नियुक्ति करने की अनुमति मिल सके. इसे सदन में पास कर दिया गया.

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इस विधेयक के पास होने के बाद राज्य में कुलपतियों की नियुक्ति की राह मुश्किल हो गई है. विधेयक को सदन में लाने के बाद भाजपा ने प्रारंभिक चरण में विधेयक का विरोध किया. वहीं, मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने कांग्रेस विधायक दल के नेता के. सेल्वापेरुन्थगई की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता पर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए विधेयक के पारित होने से पहले सदन से वॉक-आउट कर लिया.

इससे पहले, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदस्यों से सरकार की पहल का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह-राज्य में भी कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं, बल्कि राज्य द्वारा की जाती है. साथ ही बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक सहित अन्य राज्यों के साथ भी यही स्थिति है. तमिलनाडु सरकार के इस बिल को विपक्षी में बैठी पीएमके ने भी समर्थन दिया.

बता दें कि तमिलनाडु में जब से स्टालिन की सरकार आयी है. तब से राज्य विधानसभा में तरह तरह के प्रस्ताव पास कर लगातार केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक प्रणालियों को राज्य सरकार घटाने में लगी है. इससे पहले राज्य विधानसभा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी “नीट” और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी “सीयूईटी” के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया था.

कैसे होती है कुलपति की नियुक्ति

राज्यपाल सामान्य विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, प्राविधिक विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों और संगीत डीम्ड-टू-बी-विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है. कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल एक सर्च कमेटी का गठन करता है. सर्च कमेटी द्वारा दिए गए नामों में से कुलपति का चुनाव एवं नियुक्ति करता है.

(रिपोर्ट: आरती राय)

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Published Date: April 25, 2022 11:29 PM IST

Updated Date: April 25, 2022 11:31 PM IST