
Farha Fatima
फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें
जम्मू कश्मीर की संस्था तहरीक- ए-हुर्रियत को भारत सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित किया है. इसे UAPA कानून के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने भारत सरकार के इस फैसले पर ट्वीट कर जानकारी दी है. भारत सरकार के मुताबिक पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर में काम कर रही थी.
गृह मंत्री ने जानकारी दी कि तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू-कश्मीर, केंद्रशासित प्रदेश को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल रहा है.
The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an ‘Unlawful Association’ under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023
UAPA की फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट है. इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति या संगठन को ‘गैरकानूनी’ या ‘आतंकवादी’ घोषित कर सकती है.
तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन जम्मू व कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी ने 7 अगस्त 2004 को स्थापित किया, यह एक अलगाववादी संगठन था. सैयद अली शाह गिलानी ने शुरआत अपनी पूर्व पार्टी जमात-ए-इस्लामी कश्मीर छोड़ने के बाद की थी.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, वर्तमान में देश में 43 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इनमें कई खालिस्तानी संगठन भी शामिल हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.