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सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कहा- पति सीमा पर तैनात और आप दूसरे आदमी के साथ होटल गईं, संबंध बनाए, अब...

आईटीबीपी (ITBP) में तैनात एक जवान की पत्नी के दूसरे शख्स के साथ संबंधों और होटल में जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी की है.

Published: February 26, 2022 6:01 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Zeeshan Akhtar

Fake Rape Story

नई दिल्ली: आईटीबीपी (ITBP) में तैनात एक जवान की पत्नी के दूसरे शख्स के साथ संबंधों और होटल में जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति सीमा पर तैनात है और आप दूसरे आमदी के साथ होटल गईं. बता दें कि इसी महिला एक शख्स पर रेप का आरोप लगाया था. जांच में ये साबित हुआ कि महिला ने शख्स से सहमति से संबंध बनाये थे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा कि मेरा रेप करने वाले आरोपी की जमानत रद्द कर दी जाए. कोर्ट ने कहा कि यह “सहमति से बने संबंध” का मामला प्रतीत होता है, जिसमें महिला उस व्यक्ति के साथ होटलों में गई और केंद्रीय सुरक्षा बल में कार्यरत तथा सीमा पर तैनात अपने पति द्वारा भेजा गया वेतन खर्च किया.

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न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने आरोपी को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया. पीठ ने कहा, ‘‘आप (महिला) अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर उसके साथ (आरोपी) होटलों में गयीं. आरोपी के साथ रहने के लिए पास के एक शहर में किराए पर अलग कमरा लिया. इस तरह आप अपने पति का पैसा खर्च कर रही थीं, जो आईटीबीपी कर्मी हैं. सीमा पर तैनात उस बेचारे व्यक्ति को यह भी नहीं पता था कि उनकी पत्नी घर पर क्या कर रही है.”

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि “आरोप पत्र से प्रतीत होता है कि यह सहमति से बने संबंध का मामला था” और इसलिए पीठ दो दिसंबर, 2021 के उच्च न्यायालय के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. महिला की ओर से पेश वकील आदित्य जैन ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता को परेशान किया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया और पैसे के लिए ब्लैकमेल भी किया. उन्होंने इसे साबित करने के लिए बैंक के कुछ लेनदेन का भी जिक्र किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की दलीलों पर गौर नहीं किया तथा आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है.

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Published Date: February 26, 2022 6:01 PM IST