Unlock 1.0: देश में खत्म हुआ लॉकडाउन! 8 जून से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानें सब कुछ

गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा.

Published: May 30, 2020 7:24 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Amit Kumar

Unlock 1.0: देश में खत्म हुआ लॉकडाउन! 8 जून से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, जानें सब कुछ
प्रतिकात्मक तस्वीर.

नई दिल्ली: लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने से एक दिन पहले, केंद्र सराकर ने 1 जून से राज्यों के लिए नए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देशों में केंद्र ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है. केंद्र की घोषणाओं से एक बात तय है कि सरकार अब ‘अनलॉक’ या कहें कि लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए कदम उठा रही है. केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा. केन्द्र ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण (अनलॉक 1) बताया है.

देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है. नए दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा.

शनिवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब केवल निषिद्ध क्षेत्रों (कंटनमेंट जोन) में ही राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है. हालांकि ये अब राज्यों पर निर्भर है कि वे लॉकडाउन को कब तक आगे बढ़ाते हैं. गृह मंत्रालय ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा.

यहां जानिए आठ जून से क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

  • आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी
  • आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी
  • राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे
  • शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे
  • रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा.
  • स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा.
  • निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा.
  • निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर बफर क्षेत्रों, जहां संक्रमण के मामले आने की ज्यादा संभावना है, की पहचान राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश करेंगे.
  • बफर जोन में जरूरत के आधार पर जिला प्रशासन पाबंदियां लगा सकता है.
  • परिस्थितियों के अनुरुप राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं या पाबंदियां लागू कर सकते हैं.

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