
Unlock Guidelines: केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, 1 से 28 फरवरी तक होगा प्रभावी- जानें क्या-क्या मिलेंगी रियायतें...
Unlock Guidelines: गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस (Unlock Guidelines) जारी की हैं.

Unlock Guidelines: देश में कोरोना (Coronavirus) का कहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. केंद्र सरकार अनलॉक (New Unlock Guidelines) के माध्यम से धीरे-धीरे पाबंदियों को खत्म कर रही है. इस बीच गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस (Unlock Guidelines) जारी की हैं. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सिनेमाघरों में 50 फीसदी की क्षमता से ज्यादा लोग बैठक सकेंगे. इसके साथ-साथ स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दी गई है. यानी स्विमिंग पूल में अब आम लोग भी जा सकेंगे.
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इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है.
MHA Guidelines for Surveillance, Containment and Caution
All activities permitted outside Containment Zones⁰⁰States/ UTs mandated to continue to enforce Containment measures and SOPs on various activities and COVID-Appropriate behavior Press release-https://t.co/54T4J8cHKU — Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) January 27, 2021
केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और SOP लागू करना अनिवार्य है.
Union Home Ministry issues an order to enforce guidelines for surveillance, containment & caution which will be effective from Feb 1 to Feb 28; states/UTs mandated to continue to enforce containment measures & SOPs on various activities & COVID appropriate behaviour. pic.twitter.com/owHbYZVgmt
— ANI (@ANI) January 27, 2021
सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई SOP जारी करेगा.
केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी. स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी. इसके साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा.
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