नाबालिग बच्ची की शादी करना कानूनन अपराध है. नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाना पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के अपराध है. POCSO एक्ट में इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है. अब सवाल है कि आए दिन हमें नाबालिगों की शादी के बारे में सुनने को मिलती है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि शादी के नाबालिग लड़की क्या अपने ससुराल में रह सकती है. इसी सवाल से जुडे़ इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) ने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में 17 साल की नाबालिग लड़की मां भी है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्ची अपने ससुराल में नहीं रह सकती है, या तो वह रहने के लिए अपने घर चले जाए. नहीं तो उसके रहने का इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार करे. हाई कोर्ट ने कहा कि लड़की को ससुराल वालों के साथ रहने की अनुमति देने से वह अपने वयस्क पति के साथ लगातार शारीरिक संबंधों के संपर्क में आ सकती है.
राहत की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि लड़की की शादी स्वेच्छा से और आपसी सहमति से हुई थी. वकील ने केपी थिम्मप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य (2011) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया. इस फैसले में, 16 साल से ऊपर की लड़की के साथ आपसी सहमति से बने यौन संबंधों को बलात्कार नहीं माना गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इंकार करते हुए कहा कि यह फैसला अब लागू नहीं हो सकता. क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63(vi) (जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 की जगह ली है) के तहत, सहमति की उम्र अब 18 साल है. हाई कोर्ट ने आगे कहा कि नए कानून के तहत, 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ कोई भी यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा, भले ही उसकी सहमति हो या शादी हुई हो. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की को ससुराल में रहने दिए जाए तो, पति के साथ संबंध बनने की संभावना और ऐसा करना POCSO के तहत अपराध होगा. हाई कोर्ट ने लड़की को शेल्टर में रहने की इजाजत दी है, लेकिन उसे ससुराल जाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि सास चाहे तो इमोशनल सपोर्ट के लिए लड़की से मिलने आ सकती है.
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