
Satyam Kumar
सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई (CBI) ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लालू यादव की सजा निलंबन और जमानत को चुनौती दी है. यह मामला झारखंड के प्रसिद्ध शिव मंदिर देवघर का है, जो झारखंड बनने से पहले बिहार का हिस्सा था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई को 22 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में कई आरोपी 60, 70 और 80 वर्ष की आयु के हैं. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कुछ आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है और अभी तक सभी पक्षों की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए गए हैं.
सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि कानून को गलत तरीके से लागू कर सजा को निलंबित किया गया है, जबकि लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अभी कई प्रतिवादियों को नोटिस नहीं मिला है.
देवघर घोटाला, चारा घोटाले का ही एक हिस्सा है, जो साल 1991 से 1994 के बीच हुआ था. इसमें देवघर कोषागार से अवैध रूप से 89 लाख रुपये की निकासी की गई थी. उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और पशुपालन विभाग का प्रभार भी उन्हीं के पास था. सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव को इस गबन की पूरी जानकारी थी.
लालू यादव और उनके परिवार के लिए कानूनी मुश्किलें केवल चारा घोटाले तक सीमित नहीं हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब (जमीन के बदले नौकरी) मामले की भी सुनवाई चल रही है. यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे. इस मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई थी.
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