Who Is Guilty Of Nithari Supreme Court Rejects Cbis Appeal Big Relief For Surendra Koli And Moninder Singh Pandher
निठारी का दोषी आखिर कौन? बिना सजा के ही कानूनी लड़ाई लगभग खत्म! सुरेंद्र कोली-मनिंदर पंढेर को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत
Noida Serial Murders: सु्प्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि साल 2006 में निठारी में हुए 19 बच्चियों, महिलाओं की हत्या का दोषी आखिर है कौन?
Nithari Case: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड मामले में इलाहाबाद काईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल CBI की याचिका को खारिज कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय में निठारी हत्याकांड से जुड़े कई मामलों में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को बरी किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. CBI, पीड़ित परिवार और यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने कोली को 12 और पंढेर को 2 केस में बरी कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करने के बाद अब निठारी का कानूनी अध्याय लगभग खत्म हो चुका है. इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर निठारी का दोषी है कौन? .
क्या है मामला?
देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिसंबर 2006 में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक वारदात सामने आई थी. ग्रेटर नोएडा के निठारी गांव (Nithari News) में दिसंबर के बेहद सर्द मौसम में सामने आई इस घटना ने पुलिस प्रशासन का पसीना निकाल दिया था. दरअसल, मोनिंदर पंढेर के घर के पीछे बने नाले से पुलिस ने 19 मानव कंकाल बरामद किये थे. ये सभी कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे. इस घटना के बाद पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया.
हाईकोर्ट ने रद्द की फांसी की सजा
घटना के बाद सुरेंद्र कोली और पंढेर को जुलाई 2017 में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई. हालांकि इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और 16 अक्टूबर 2023 को दोनों दोषियों की फांसी की सजा रद्द कर दी. कोली को 12 और पंढेर को 2 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला दिया था. इसके बाद CBI ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की थी.
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