अवैध ढांचा गिराने गई महिला अधिकारी को गोली मारी, मौके पर ही मौत

13 होटलों के अवैध ढांचे ढहाने के अभियान के वक्त मंगलवार को एक होटल मालिक ने कथित रूप से गोली चला दी जिसमें एक महिला सरकारी अधिकारी की मौत हो गई.

Published date india.com Published: May 2, 2018 11:00 AM IST
अवैध ढांचा गिराने गई महिला अधिकारी को गोली मारी, मौके पर ही मौत
फोटो: ANI

शिमला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोलन जिले के 13 होटलों के अवैध ढांचे ढहाने के अभियान के वक्त मंगलवार को एक होटल मालिक ने कथित रूप से गोली चला दी जिसमें एक महिला सरकारी अधिकारी की मौत हो गई जबकि लोक निर्माण विभाग का एक कर्मचारी घायल हो गया. पुलिस ने कहा कि नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय कुमार ने अभियान दल पर गोली चला दी जिसमें सहायक ग्राम एवं नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए.

सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को सोलन के कसौली और धर्मपुर के 13 होटलों के अवैध ढांचों को गिराने का निर्देश दिया था और इस उद्देश्य से चार टीम गठित की थीं. अधिकारियों ने कहा कि महिला अधिकारी एक दल का नेतृत्व कर रही थी और होटल मालिकों ने अतिक्रमण अभियान को रोकने के लिए इसे कथित रूप से धमकाने का प्रयास किया. अधिकारियों ने कहा कि आरोपी गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया और उसे पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया है.

पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धरमपुर इलाके में कर्मचारियों ने जैसे ही तोड़क कार्रवाई शुरू की, नारायणी गेस्ट हाउस के मालिक विजय कुमार ने कथित तौर पर हवा में दो चक्र गोलियां दागीं. इस दौरान एक गोली जाकर शैल बाला को लग गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.

मजदूर गुलाब सिंह के पेट में एक गोली लगी और वह घायल हो गया.इस दौरान बिजली विभाग के एक उपप्रखंड अधिकारी, संजय नेगी बाल-बाल बच गए. जिला प्रशासन के अधिकारी कसौली इलाके में 13 होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण ढहा रहे थे, और इसी दौरान यह घटना घटी.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारी के निधन पर शोक जताया है और कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के अनुसार, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. “राज्य में किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा.सर्वोच्च न्यायालय ने कई होटलों एवं रिसॉर्ट्स में अवैध निर्माण को ढहाने के लिए 17 अप्रैल को आदेश दिया था.

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