UP सरकार की बकायेदारों के लिए बड़ी घोषणा, इतने दिन में बकाया देने पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हजारों भवन और भूखंड खरीदारों को बड़ी राहत दी. सरकार ने ओटीएस-2026 (One Time Settlement) योजना के तहत पैसा चुकाने वाले बकायेदारों को ब्याज पर छूट देने की घोषणा की है.

Published date india.com Published: February 10, 2026 12:39 PM IST

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद के बकायेदारों के लिए ओटीएस योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, इस योजना से उन हजारों लोगों को फायदा होगा जो आर्थिक तंगी या किसी कारणवश समय पर अपनी किस्तें जमा नहीं कर पाए थे. सरकार की ओर जारी किए गए निर्देश के अनुसार, बकायेदारों को दोहरा लाभ मिलेगा. दंड ब्याज के माफी के साथ अगर लोग 30 दिन के भीतर अपने मकान, प्लॉट का पैसा चुकाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 3% ब्याज का लाभ मिलेगा. सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लोगों को ना केवल उनके घर का पूर्ण मालिकाना हक दिलाएगी, बल्कि विकास प्राधिकरणों के फंसे हुए राजस्व को भी वापस लाने में मदद करेगी.

किसे मिलेगा फायदा?

इस बार की ओटीएस योजना का दायरा काफी बड़ा रखा गया है. इसमें सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियों, स्कूलों और चैरिटेबल संस्थाओं को आवंटित प्लॉट, नीलामी से आवंटित व्यावसायिक संपत्तियां, सहकारी आवास समितियों की संपत्तियां और सरकारी संस्थाओं को आवंटित भूखंड को शामिल किया गया है.

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90 दिन की देरी वालों को भी बड़ी राहत

योजना के मुताबिक, वे लोग जो निर्धारित तिथि के 90 दिन बाद तक पैसा जमा नहीं कर पाए, उन्हें भी डिफाल्टर मानकर इस योजना का लाभ दिया जाएगा. सबसे बड़ी राहत यह है कि इन डिफाल्टरों से दंड ब्याज (Penalty Interest) नहीं लिया जाएगा. उनसे केवल साधारण ब्याज वसूला जाएगा, वह भी उसी दर पर जो आवंटन के समय लागू थी.

भुगतान के नियम

ओटीएस के तहत जमा की गई राशि का हिसाब-किताब बहुत स्पष्ट है. जमा की गई रकम को सबसे पहले डिफाल्ट अवधि के ब्याज में काटा जाएगा और उसके बाद बची हुई राशि को मूल धन (Principal Amount) में एडजस्ट किया जाएगा. ध्यान रहे, यदि ओटीएस की कैलकुलेशन के बाद आपकी पहले से जमा राशि अधिक निकलती है, तो वह वापस नहीं की जाएगी.

सिर्फ 3 महीने का मिलेगा समय

सरकार की OTS स्कीम सीमित समय के लिए है. शासनादेश जारी होने के बाद डिफाल्टरों को SMS, ईमेल और पत्रों के जरिए सूचना भेजी जाएगी. वहीं, इस योजना में आवेदन स्वीकार करने के लिए केवल 3 महीने की विंडो खुली रहेगी. लोग www.awasbandhu.in पर जाकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए विशेष हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी.

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लापरवाही बरती तो जब्त होगी संपत्ति

योगी सरकार ने इस योजना के साथ सख्त चेतावनी भी जारी की है. जो डिफाल्टर ओटीएस में आवेदन नहीं करेंगे या तय समय के भीतर भुगतान पूरा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे आवंटियों की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. साथ ही, आवेदन के निस्तारण में देरी करने वाले अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय होगी.

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