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झारखंड सरकार ने जारी किए सख्त गाइडलाइंस, मास्क नहीं पहनने पर 2 साल की जेल और 1 लाख का लगेगा जुर्माना

इन नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. झारखंड कैबिनेट द्वारा बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2000 पारित किया गया.

Published: July 23, 2020 3:11 PM IST

By Avinash Rai

Madhya Pradesh Lockdown Update
Maharashtra Covid Update

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के मद्देनजर गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है. अब इन नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. झारखंड कैबिनेट द्वारा बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2000 पारित किया गया. इसके तहत अगर आपने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ अब बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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अगर आप मास्क पहनकर घर के बाहर नहीं निकलते तो आपको 1 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि झारखंड में कोरोना के आंकड़ो में तेजी देखने को मिल रही है. ऐसे में सरकारी अस्पतालों में अब जगह की कमी पड़ने लगी है. हालांकि कुछ लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला बेहद कारगर साबित हो सकता है.

लोगों की मानें तो सरकार द्वारा कोरोना आइसोलेशन सेंटर रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है. इस कारण उनके उपर भी खतरा मंडरा रहा है. लोगों की सरकार से अब यह मांग है कि आइसोलेशन वॉर्ड को स्टेशन रोड से हटाकर कहीं और बनाया जाए. क्योंकि यह उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है.

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Published Date: July 23, 2020 3:11 PM IST