
झारखंड सरकार ने जारी किए सख्त गाइडलाइंस, मास्क नहीं पहनने पर 2 साल की जेल और 1 लाख का लगेगा जुर्माना
इन नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. झारखंड कैबिनेट द्वारा बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2000 पारित किया गया.

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के मद्देनजर गाइडलाइंस में बदलाव कर दिया है. अब इन नियमों का पालन नहीं करने वालों को 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. झारखंड कैबिनेट द्वारा बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2000 पारित किया गया. इसके तहत अगर आपने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो आपके खिलाफ अब बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Also Read:
अगर आप मास्क पहनकर घर के बाहर नहीं निकलते तो आपको 1 लाख का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है. सरकार द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि झारखंड में कोरोना के आंकड़ो में तेजी देखने को मिल रही है. ऐसे में सरकारी अस्पतालों में अब जगह की कमी पड़ने लगी है. हालांकि कुछ लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला बेहद कारगर साबित हो सकता है.
Jharkhand Cabinet yesterday approved Jharkhand Contagious Disease Ordinance under which penalty up to Rs 1 lakh and jail term up to 2 years can be imposed against violators of preventive measures of COVID-19 like not wearing masks in public places & spitting in public.
— ANI (@ANI) July 23, 2020
लोगों की मानें तो सरकार द्वारा कोरोना आइसोलेशन सेंटर रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है. इस कारण उनके उपर भी खतरा मंडरा रहा है. लोगों की सरकार से अब यह मांग है कि आइसोलेशन वॉर्ड को स्टेशन रोड से हटाकर कहीं और बनाया जाए. क्योंकि यह उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें