By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
- Hindi
- Lok Sabha Elections 2019 India
- Allahabad High Court Notice To Congress On Nyay Scheme
'न्याय' योजना पर कांग्रेस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया नोटिस, 13 मई को होगी सुनवाई
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (न्याय) को लेकर पार्टी को नोटिस जारी किया.
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना (न्याय) को लेकर पार्टी को शुक्रवार को नोटिस जारी किया. इस जनहित याचिका में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से न्यूनतम आय की गारंटी के वादे को हटाने की मांग की गई है.
ये है राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी स्कीम, इस तरह आपको मिलेंगे 12 हजार प्रतिमाह
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने अधिवक्ता मोहित कुमार और अमित पांडेय द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया. अदालत ने कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग को दो सप्ताह के भीतर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की दलील थी कि चुनावी घोषणा पत्र में 72,000 रुपये न्यूनतम आय की गारंटी का वादा रिश्वत के समान है और यह जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है. एक राजनीतिक दल इस तरह का वादा नहीं कर सकता क्योंकि यह कानून और आचार संहिता का उल्लंघन है.
लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस का न्यूनतम आय का वादा, गरीब परिवारों को मिलेंगे सालाना 72 हजार रुपये
13 मई को अगली सुनवाई
इस याचिका में अदालत से चुनाव आयोग को निर्देश जारी कर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र से न्यूनतम आय की गारंटी का वादा हटवाने का अनुरोध किया गया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 मई तय की.
लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहें India.com
Also Read:
-
सबसे पहले किस राज्य में चुनाव हाथी कांग्रेस, जवाब हर किसी को चकित कर देगा आज
-
Allahabad HC: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वकील पर लगाया 20 हजार का जुर्माना, क्या आपको पता है पूरा मामला, वजह सुनकर तो होश ही उड़ जाएंगे
-
'झूठा नैरेटिव फैलाती है कांग्रेस', ‘धुरंधर’- ‘केरल स्टोरी’- ‘कश्मीर फाइल्स’ का जिक्र कर PM Modi ने साधा निशाना
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें