
बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एमपी हाईकोर्ट से झटका
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सांसद प्रज्ञा का आवेदन खारिज किया

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भोपाल सीट से उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी को चुनौती दी थी. बता दें कि हाईकोर्ट में प्रज्ञा ने अपने लोकसभा निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था. यदि निर्वाचन रद्द करने वाली याचिका के मामले में वह दोषी पाई जाती हैं तो उनकी लोकसभा की सदस्यता को खतरा हो सकता है.
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बता दें लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है. इस याचिका के खिलाफ प्रज्ञा ने अर्जी देकर इसे खारिज करने का अनुरोध किया था.
Jabalpur: Madhya Pradesh High Court dismisses application of BJP MP Pragya Singh Thakur questioning maintainability of a petition challenging her election to the Lok Sabha. (file pic) pic.twitter.com/LHszCyn5ia
— ANI (@ANI) December 13, 2019
याचिकाकर्ता दीक्षित के वकील अरविंद श्रीवास्तव ने बताया, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट ने प्रज्ञा के उस आवेदन को आज खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था.’’
श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत ने प्रज्ञा द्वारा चुनाव याचिका के बारे में उठाई गई आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत धार्मिक आधार पर उनके भाषणों की वीडियो रिकार्डिंग असली है या नहीं. यह कथित भाषण प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा चुनाव, 2019 के प्रचार के दौरान दिए थे.
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