Lockdown in MP Indore: इंदौर में तेजी से बढ़ी ऑक्सीजन की मांग, बनाई गई कमेटी; 16 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरों में शुक्रवार को शाम छह बजे से लेकर सोमवार सुबह छह बजे तक शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा.

Published: April 10, 2021 4:46 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Amit Kumar

Lockdown in MP Indore
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Lockdown in MP Indore: मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच राज्य में ऑक्सीजन की भारी मांग देखी जा रही है. इंदौर में ऑक्सीजन की मांग 60 प्रतिशत तक ऊपर चली गई है. खुद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने ये जानकारी दी.

उन्होंने कहा, “इंदौर में ऑक्सीजन की मांग 60% तक चली गई है. हमने एक समिति बनाई है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता का ऑडिट करेगी.” उन्होंने ये भी कहा कि इंदौर में लॉकडाउन सोमवार से बढ़ाकर शुक्रवार तक कर दिया गया है.

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि 24X7 कोविड कंट्रोल रूम जनता को वायरस से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा. उन्होंने कहा, “हम अस्पतालों में सामान्य और आईसीयू बेड की बढ़ती संख्या पर काम कर रहे हैं. आज, डॉक्टरों की एक टीम अस्पताल में भर्ती पर एक प्रोटोकॉल जारी करेगी.”

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर सहित कई शहरों में लागू लॉकडाउन को 19 अप्रैल तक बढ़ाने का शनिवार को निर्णय लिया. अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग) राजेश राजौरा ने यहां पत्रकारों को बताया कि प्रदेश सरकार ने इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में लॉकडाउन 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है.

मालूम हो कि प्रदेश के शहरी इलाकों में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिला आपदा प्रबंधन समितियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया.

राजौरा ने बताया कि इंदौर शहर में शुक्रवार शाम से लगाया गया लॉकडाउन अब सोमवार को खत्म नहीं होकर 19 अप्रैल को सुबह छह बजे तक रहेगा. उन्होंने बताया कि इसके अलावा शाजापुर, उज्जैन, बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा जिलों में लॉकडाउन बढ़ा कर 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि जबलपुर शहर के अलावा बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है. राजौरा ने कहा कि इस संबंध में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानूनी आदेश संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जारी किये जायेंगे.

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